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गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने वर्ष 2013 में दर्ज इस रेप केस में सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था, जबकि आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने गुजरात कोर्ट को बताया कि आसाराम ‘आदतन अपराधी’ है और उसे आजीवन कारावास की सजा की मांग की गई थी।