बालोद.
कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं तथा बच्चों के ट्रैफिकिंग की रोकथाम हेतु प्रचार प्रसार व जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कल 12 जनवरी को आयोजित हुआ। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने प्रशिक्षण सह कार्यशाला में अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार महिलाओं तथा बच्चों के ट्रैफिकिंग की रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। संरक्षण अधिकारी नवा बिहान के द्वारा भी विस्तारपूर्वक जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक श्रीमती सीता गोस्वामी, सहायक उप निरीक्षक श्रीमती लता तिवारी एवं महिला प्रधान आरक्षक सुश्री देवकुमारी साहू, महिला आरक्षक सुश्री पूजा, महिला आरक्षक सरस्वती चैवरे, महिला आरक्षक श्रीमती शशी निषाद तथा श्रम विभाग से श्रीमती संगीता नेताम श्रम निरीक्षक, श्री योगेन्द्र पाल सिन्हा, श्रम कल्याण अधिकारी, श्री राजूराम देशमुख श्रम कल्याण निरीक्षक व चाईल्ड लाइन के समस्त कर्मचारी एवं समस्त परियोजना अधिकारी, समस्त पर्यवेक्षक, समस्त सखी वन स्टॉप सेंटर एवं नवा बिहान तथा बाल संरक्षण इकाई के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
महिलाओं एवं बच्चों के ट्रैफिकिंग व अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित
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