नईदिल्ली(ए)। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यूपी में जो हो रहा है, वह सरासर गलत है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे से जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी है। रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। यह बेतुका है। केवल पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। ये कानून के शासन का पूरी तरह ब्रेकडाउन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब जो भी मामला आएगा, हम पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आपराधिक ट्रायल पर रोक भी लगाई है, साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब किया है और उसने जवाब मांगा है। ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेन-देन के एक मामले को यूपी पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के डीजीपी और लोकल पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 5 मई से शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।
