बालोद-
जिला दण्डाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने आदेश जारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप निर्वाचन क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। बालोद राजस्व जिले के ग्रामीण क्षेत्रों यथा-विकासखण्ड-बालोद के जनपद पंचायत क्षेत्र क्र. 11 (मुजगहन, करहीभदर, सांकरा (क.), हथौद), ग्राम पंचायत मुल्लेगुड़ा, सिवनी, मटिया, नर्रा, विकासखण्ड-गुरूर के ग्राम पंचायत भोथली, सोरर, विकासखण्ड-गुण्डरदेही के ग्राम पंचायत डुण्डेरा, रेंहची कोंगनी, विकासखण्ड- डौण्डीलोहारा के ग्राम पंचायत परसाडीह (ज.). सिवनी, राघोनवागांव, खपरी, कोसमी, विकासखण्ड-डौण्डी के ग्राम पंचायत धोतिमटोला सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क ध् रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा या वितरीत करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। मतदान केन्द्र मतगणना स्थल कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारे बाजी की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जाएगा तो यह भादवि की धारा-1888 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।