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श्रीलंका की संसद ने बुधवार को तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद 13 जुलाई से लागू आपातकाल को मंजूरी दे दी। इसके तहत सुरक्षाबलों के अधिकारों में भारी वृद्धि की गई है, जिनमें लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के अधिकार शामिल हैं। देश में तत्कालीन कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी और नियमों के तहत 14 दिनों के भीतर इस फैसले की पुष्टि संसद द्वारा की जानी थी। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में बुधवार को 63 के मुकाबले 120 सदस्यों के समर्थन से आपातकाल के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।