विदित हो कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें संयंत्र के आंतरिक परिक्षेत्र एवं भिलाई नगर रहवासी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण स्थलों को “संरक्षित क्षेत्र” छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (1)(2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है।
राज्य सरकार के आदेश में परिशिष्ट-01 संयंत्र के भीतर के परिक्षेत्र एवं परिशिष्ट-02 में भिलाई टाउनशिप क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख है।
“संरक्षित क्षेत्र” का आदेश कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दुर्ग से 07 अप्रैल, 2022 को पारित किया गया है जिसकी वैधता एक वर्ष की है। संरक्षित क्षेत्र की सूचना संयंत्र के संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजी गई है जिसमें उनको अपने संरक्षित क्षेत्रों में बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करने का आग्रह किया गया है।