Home देश-दुनिया नौकरी के सालभर के भीतर हो जाए मौत तो मिलेगा न्यूनतम 50 हजार का बीमा लाभ, हर साल 5 हजार लोगों को फायदा

नौकरी के सालभर के भीतर हो जाए मौत तो मिलेगा न्यूनतम 50 हजार का बीमा लाभ, हर साल 5 हजार लोगों को फायदा

by admin
नई दिल्ली(ए)। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत बीमा लाभ बढ़ाने सहित कई फैसले लिए गए।ईडीएलआई योजना के बीमांकित मूल्यांकन के बाद, बोर्ड ने सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए योजना में प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी। मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड ने सेवा के एक वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत को मंजूरी प्रदान की। अगर किसी ईपीएफ सदस्य की मृत्यु एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना हो जाती है तो उसे न्यूनतम 50,000 रुपये का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संशोधन के परिणामस्वरूप हर साल सेवा के दौरान मृत्यु होने के 5,000 से अधिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है। सीबीटी ने उन सदस्यों के लिए भी लाभ को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो सेवा में तो रहते हैं, लेकिन उनका योगदान जमा नहीं होता है। पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआइ का लाभ देने से मना कर दिया जाता था, लेकिन अब अगर अंतिम अंशदान के छह महीने के अंदर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसे ईडीएलआइ का लाभ मिलेगा, बशर्ते सदस्य का नाम संस्थान ने अपने रजिस्टर से नहीं हटाया हो। संशोधन के परिणामस्वरूप हर साल इस तरह से मृत्यु के 14,000 से अधिक मामलों में लाभ मिलने का अनुमान है। निरंतरता पर विचार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। इससे पहले, दो प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच एक या दो दिन (जैसे सप्ताहांत या छुट्टियां) का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम सात लाख रुपये के ईडीएलआइ लाभ से इन्कार कर दिया जाता था, क्योंकि एक वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी।

 

नए संशोधनों के तहत, दो प्रतिष्ठानों में नौकरी के बीच दो महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा, जिससे अधिक मात्रा में ईडीएलआइ लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगी। नियमों में संशोधन से प्रत्येक वर्ष सेवा में मृत्यु के 1,000 से अधिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है।

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