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नईदिल्ली(ए)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य पुराने आयकर अधिनियम में बड़े बदलाव करना और वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं, खंडों और जटिलताओं को सरल और कम करना है। संसद सत्र के लिए गुरुवार को निर्धारित कार्य सूची के अनुसार निर्मला सीतारमण आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव देंगी।
नया आयकर विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1964 की जगह लेगा। नया विधेयक कोई नया कर नहीं लगाता है, बल्कि मौजूदा आयकर अधिनियम की भाषा को सरल बनाता है। नया कानून अप्रैल 2026 की शुरुआत से लागू होने की उम्मीद है।
वहीं विशेषज्ञों के अनुसार नया विधेयक मौजूदा अधिनियम की कई ‘अप्रचलित’ धाराओं को समाप्त कर देगा, मुकदमेबाजी को कम करेगा और अनुपालन में सुधार करेगा। इससे कर कानूनों को सरल बनाने की भी उम्मीद है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अधिक पारदर्शी, व्याख्या करने में आसान और करदाता के अनुकूल हों। नए विधेयक में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से संबंधित अनावश्यक धाराएं हटा दी गई हैं। विधेयक में ‘स्पष्टीकरण या प्रावधान’ नहीं हैं, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो गया है। ‘बावजूद’ शब्द जिसका मौजूदा आयकर अधिनियम में अत्यधिक उपयोग किया जाता था, को नए विधेयक में हटा दिया गया है।
संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की जाएगी। बता दें कि 3 फरवरी को संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होनी थी लेकिन इसे टाल दिया गया। JPC अध्यक्ष ने कहा था कि जब लोकसभा अध्यक्ष इसे एजेंडे में रखेंगे तो हम इसे पेश करेंगे। इसके अलावा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का रिकॉर्ड भी 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा।