नई दिल्ली(ए)। पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। यह एक अद्वितीय 10 अंकों का कोड है, जो व्यक्ति के वित्तीय इतिहास को पहचानने में मदद करता है। पैन कार्ड का उपयोग एक नागरिक के लिए सरकारी वित्तीय कार्यों में सहायक होता है। हालांकि, कभी-कभी यह पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे विभिन्न वित्तीय गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग और अन्य सरकारी सेवाओं का उपयोग करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं और यदि यह इनएक्टिव हो गया है तो उसे एक्टिव कैसे करें।
पैन कार्ड इनएक्टिव होने के कारण
पैन कार्ड का इनएक्टिव होना विभिन्न कारणों से हो सकता है। इनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
1. पैन और आधार का लिंक न होना: अगर आपने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है, तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
2. एक से अधिक पैन कार्ड होना: यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड होते हैं, तो आयकर विभाग एक पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर सकता है। यह पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है।
3. फर्जी पैन कार्ड का होना: अगर किसी व्यक्ति के पास फर्जी पैन कार्ड है, तो उसे भी डिएक्टिवेट कर दिया जाता है।
घर बैठे पैन कार्ड की इनएक्टिव स्थिति की पहचान कैसे करें
आयकर विभाग ने पैन कार्ड की स्थिति जांचने का सरल तरीका उपलब्ध कराया है। आप निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करके यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव:
1. आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) पर जाना होगा।
2. “Verify PAN Status” ऑप्शन चुनें: वेबसाइट पर बाएं तरफ ‘Quick Links’ सेक्शन में आपको “Verify PAN Status” का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
3. पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड फोन नंबर दर्ज करें: नया पेज खुलने पर, आपको अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और रजिस्टर्ड फोन नंबर भरना होगा।
4. ओटीपी एंटर करें: उसके बाद, आपको दिए गए ओटीपी (One-Time Password) को अपनी रजिस्टर्ड फोन नंबर से एंटर करना होगा।
5. PAN की स्थिति देखें: अब, ‘Validate’ पर क्लिक करें और कुछ सेकंड में आपके पैन कार्ड की स्थिति स्क्रीन पर दिख जाएगी।
– अगर पैन कार्ड एक्टिव है, तो आपको स्क्रीन पर “PAN is Active and details are as per PAN.” का संदेश दिखाई देगा।
– यदि पैन कार्ड इनएक्टिव है, तो स्क्रीन पर “Inactive” लिखा दिखाई देगा।
इनएक्टिव पैन कार्ड को एक्टिव कैसे करें
अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो उसे पुनः सक्रिय करने के लिए आपको आयकर विभाग से संपर्क करना होगा। यहां कुछ जरूरी कदम दिए गए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं:
1. आवेदन पत्र लिखें: सबसे पहले, आपको अपने पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए अपने नजदीकी आयकर कार्यालय के निर्धारण अधिकारी (AO) को एक आवेदन पत्र लिखना होगा। आवेदन पत्र में आपको पैन कार्ड की स्थिति का उल्लेख करना होगा और इसे एक्टिव करने का अनुरोध करना होगा।
2. इंडेम्निटी बॉन्ड भरें: इसके बाद, आपको आयकर विभाग के पक्ष में एक इंडेम्निटी बॉन्ड भरना होगा, जिसमें आप यह वादा करते हैं कि पैन कार्ड का कोई गलत उपयोग नहीं किया जाएगा।
3. आईटीआर दस्तावेज जमा करें: यदि आपने पैन कार्ड के इनएक्टिव होने से पहले तीन साल तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है, तो आपको इन रिटर्न के दस्तावेज भी आयकर विभाग को जमा करने होंगे।
4. आवश्यक दस्तावेज जमा करें: इसके बाद, आपको पैन कार्ड को एक्टिव करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज आयकर कार्यालय में जमा करने होंगे।
आयकर विभाग द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी और यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका पैन कार्ड फिर से सक्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड को एक्टिव करने में लगभग 15 दिन का समय लग सकता है। पैन कार्ड का इनएक्टिव होना किसी भी व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन सही प्रक्रिया का पालन करके इसे फिर से एक्टिव किया जा सकता है। यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो बिना देर किए आयकर विभाग से संपर्क करें और इसे जल्द से जल्द सक्रिय करवा लें। इससे आपको भविष्य में किसी भी वित्तीय काम में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप आसानी से अपने बैंकिंग और टैक्स संबंधित कार्यों को पूरा कर सकेंगे।