नई दिल्ली। भारत सरकार ने नए डाक कानून (डाकघर अधिनियम, 2023) के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसको लेकर इंडिया पोस्ट ने कहा कि डाकघर अधिनियम, 2023 का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केन्द्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है। अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है। संचार मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि डाकघर अधिनियम 2023 के लागू होने से भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 निरस्त हो गया है।
डाकघर अधिनियम 2023 हुआ लागू, प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी
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