Home छत्तीसगढ़ नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार : नौकरी लगाने के नाम 71 लाख रूपये की धोखाधड़ी की

नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार : नौकरी लगाने के नाम 71 लाख रूपये की धोखाधड़ी की

by admin
  • नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार  
  • ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले पढे लिखे नवयुवको को करते थे ठगी  
  •  मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम 71 लाख रूपये की धोखाधड़ी
  •  दुर्ग पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गया आरोपी
  • अब तक 15-20 से भी अधिक लोगो को दे चुका है झासा

भिलाई नगर, 4 अप्रैल। ज्ञात हो कि प्रार्थी तिवेन्द्र कुमार सिन्हा निवासी ग्राम रावा तहसील तरसीवा धतमरी अर्जुनी ने अपने अन्य पीड़ित साथियो के साथ थाना सुपेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अर्जुन मानिकपुरी निवासी सुपेला द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम से पैसे लेकर धोखाधडी किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक  जितेन्द्र शुक्ला द्वारा आमजनो से नौकरी लगाने के नाम से धोखाधडी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त है।  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  (शहर भिलाई)  सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक  भिलाई नगर  सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में थाना सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी तिवेन्द्र कुमार सिन्हा एवं अन्य पीड़ितो से मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम से धोखाधडी करने वाले गिरोह के आरोपी अर्जुन मानिकपुरी की तलाश में लग गई। इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि आरोपी अर्जुन मानिकपुरी सुपेला आया है। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस तत्काल मौके पर रवाना होकर आरोपी अर्जुन मानिकपुरी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी से 7,10,000 रूपये एवं प्रार्थी के अलावा करीबन 15-20 लोगो से अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर करीबन 71 लाख रूपये की ठगी करना बताये। आरोपी को आज दिनांक 04.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।

इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उनि अमित अंदानी, प्र.आर. उपेन्द्र सिंह, आर. विकास तिवारी, विवेक सिंह, फराज खान, महात्मा साहू, का विशेष योगदान रहा।

अपराध क्र/ धारा –

393/2024 420, 467, 468, 471, 120बी

भादवि

ठगी रकम -71 लाख रूपये।

नाम आरोपी -दुर्वासा दास मानिकपुरी उर्फ अर्जुन उर्फ गोलू पिता स्व. बलराम दास मानिकपुरी उम्र 35 साल निवासी राधिका नगर सांई लीला थाना सुपेला जिला-दुर्ग

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