नईदिल्ली (ए)। Income Tax Return: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख जून 2023 थी. अगर उस डेट तक आपने अपना आधार पैन से लिंक नहीं कराया होगा तो वह निष्क्रिय हो गया होगा. पैन निष्क्रिय हो जाने पर यदि आप सोच रहे हैं कि आप इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन यहां एक पेंच है. आप इनकम टैक्स फाइल तो कर सकते हैं लेकिन आप रिफंड या ब्याज के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे.
पैन डिएक्टिवेट होने पर कैसे फाइल करें इनकम टैक्स
बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है. इस तारीख तक आपको आईटीआर फाइल करना होगा. हालांकि जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं हैं और उनका पैन निष्क्रिय हो गया है उन्हें इस बात की चिंता है कि वो आईटीआर फाइल कर पाएंगे या नहीं.
सीए अंकित गौतम बताते हैं कि अगर पैनकार्ड इनएक्टिव है तो भी व्यक्ति ITR फाइल कर सकता है. ITR फाइल करने का तरीका भी वहीं रहेगा लेकिन वह रिफंड या ब्याज के लिए क्लेम नहीं कर सकता. उन्होंने यह भी बताया कि एक्टिव पैन के बिना टैक्स रिफंड भरने वाले व्यक्ति को घाटा भी हो सकता है.
कैसे लिंक करें आधार से पैन
आधार कार्ड से पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, ऐसे में अब पैन-आधार लिंक कराने के लिए आपको जुर्माना देना होगा.
आधार को पैन से लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं. वहां आपको क्विक लिंक में लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा.
यहां अपना आधार नंबर और पैन नंबर डालकर सत्यापित करें. इसके बाद मांगी गई जानकारी दें. जानकारी सही पाए जाने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा. इसके अलावा आप आयकर ऑफिस जाकर भी अपना पैन-आधार लिंक करा सकते हैं.