नई दिल्ली (ए)। जॉब करते वक्त कई कर्मचारी के साथ कंपनी भी एक निश्चित राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में डिपॉजिट करते हैं। यह एक तरह का निवेश ऑप्शन भी है। इसके अलावा रिटायरमेंट या फिर किसी जरूरी काम के लिए इस फंड से पैसे निकाले जा सकते हैं। ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है।
जन्मतिथि अपडेट के लिए जरूरी है डॉक्यूमेंट
अगर आप भी ईपीएफओ में जन्म तिथि अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इन डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हैं।
- बर्थ सर्टिफिकेट
- 10वीं की मार्कशीट
- पासपोर्ट (Passport)
- पैन कार्ड (Pan Card)
- केंद्रीय व राज्य का पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- एड्रेस प्रूफ
अगर किसी धारक के पास जन्मतिथि अपडेट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) के जरिये भी डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं।
आधार कार्ड को क्यों हटाया गया
यूआईडीएआई ने इसको लेकर कहा था कि आधार का इस्तेमाल पहचान के साथ एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं किया जा सकता है। आधार नंबर 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। यह नंबर का इस्तेमाल पूरे देश में आईडी-प्रूफ के तौर पर किया जाता है।
आधार कार्ड बनाते समय जन्मतिथि के लिए आधारहोल्डर की ओर से दिये गए दस्तावेज का इस्तेमाल किया जाता है।