भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शाॅप-3 (एसएमएस-3) विभाग ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “विद्युत् सुरक्षा नियमावली” (इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनुअल) तैयार किया है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मैनुअल का विमोचन दिनांक 6 फरवरी 2023 को संयत्र के कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) श्री अंजनी कुमार द्वारा किया गया।
श्री अंजनी कुमार ने इस मैनुअल का विमोचन करते हुए कहा कि यह नियमावली पूर्णतः हिंदी में है जिसे प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी आसानी से समझ सकते है। इस सुरक्षा नियमावली में विभाग के विद्युत् संबंधित कार्यस्थलों का गहनतापूर्वक अध्ययन करके संभावित दुर्घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करके सुरक्षात्मक बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया है। हमारे कार्मिकों एवं उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए हादसों एवं दुर्घटनाओ के रोकथाम हेतु सुरक्षित कार्य पद्धति के विभिन्न पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। यह सुरक्षा नियमावली ‘दुर्घटना रहित कार्य पद्धति’ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मैनुअल साबित होगा।
इस नियमावली की संकलनकर्ता सहायक प्रबंधक (विद्युत) श्रीमती अर्चना अतिका सिंह तथा जांचकर्ता महाप्रबन्धक (विद्युत) श्री प्रद्युमन सतपथी एवं महाप्रबन्धक प्रभारी (विद्युत) श्री संजय कुमार अग्रवाल है। इस नियमावली का प्रकाशन, विभाग के मुख्य महाप्रबन्धक श्री एस के कर, महाप्रबंधक प्रभारी (विद्युत) श्री ए शंकर के मार्गदर्शन एवं स्टील मेल्टिंग शाॅप-3 के विद्युत् विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से सफल हो पाया।