Home छत्तीसगढ़ रायपुर: बिना लाइसेंस जूते-चप्पल के दुकान पर बेची जा रही थी दवाईयां

रायपुर: बिना लाइसेंस जूते-चप्पल के दुकान पर बेची जा रही थी दवाईयां

by Surendra Tripathi

आयुर्वेदिक के नाम पर एलोपैथिक दवाई बिक्री का खुलासा

बिना लाइसेंस के दवाएं बेचने के मामले में राजधानी रायपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर एलोपैथिक औषधियों को बिना लाइसेंस के संग्रहण एवं विक्रय करने के संदर्भ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अमले को जानकारी मिली थी। इस पर रायपुर की टीम ने मालवीय रोड रायपुर स्थित कपड़े और जूते की दुकान मैसर्स सुप्रीम कलेक्शन से उसके संचालक अफजल अहमद के कब्जे से औषधियों का नमूना संग्रह कर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया, जिसकी जांच रिपोर्ट में उक्त औषधि में एलोपेथिक औषधि डाइक्लोफेनेक सोडियम मिला हुआ पाया गया।

बिना ड्रग लाइसेंस के एलोपैथिक औषधियों के विक्रयार्थ संग्रहण किए जाने की वजह से कुल 4,746 पैकेट उक्त दुकान से जब्त किए गए थे। अफजल अहमद से प्राप्त सूचना के आधार पर आज पुन: उसी स्थान पर दबिश दी गई, जिस पर जमशेदपुर निवासी एस. मतीउर्र रहमान के कब्जे से उन्हीं औषधियों के कुल 2,688 पाउच जब्त किए गए, क्योंकि यह सभी आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, जो जाने- अनजाने में एलोपैथिक युक्त आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करते हैं। निरीक्षण दल में ड्रग इंस्पेक्टर परमानंद वर्मा, मेरी श्रुति लकड़ा, टेकचंद धीरहे, सुरेश साहू एवं सैंपल असिस्टेंट सतीश सोनी सम्मिलित थे।

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