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वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत में सुनवाई है। कोर्ट की ओर से श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका को योग्य माना गया है। हालांकि, मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि मामला सुनवाई योग्य हा नहीं है। ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने साफ तौर पर कहा कि मामला सुनवाई योग्य है। कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा विश्वनाथ जी माँ शृंगार गौरी मंदिर मामले में माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूँ। सभी लोग फ़ैसले का सम्मान करें।