रायपुर-
शासन द्वारा निर्धारित नियमो के तहत निजी स्कूलों का संचालन किया जाना है।निजी स्कूलों द्वारा इन नियमो का पालन किया जा रहा है कि नही इसके लिए आज जिला शिक्षा कार्यालय के 5 दल एवं विकासखण्ड स्तर के 4 दल द्वारा 16 अशासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया।निरीक्षण दल ने बच्चों द्वारा स्कूलों में उपयोग किये जाने वाले गणवेश, पुस्तक-कॉपी की खरीदी के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार पढ़ने वाले बच्चे भौतिक रूप से शाला में उपस्थित हो रहे है या
नहीं का भी भौतिक सत्यापन किया गया ।
आज निरीक्षण में निरीक्षण दलों द्वारा परीक्षण किया गया कि स्कूल द्वारा निर्धारित शुल्क, फीस नियामक समिति द्वारा अनुमोदित है या नहीं।फीस वृद्धि 8 प्रतिशत से अधिक हुई है या नहीं।इसके अतिरिक्त स्कूलों में अग्निशमन यंत्र पेय जल, शौचालयों की साफ-सफाई,अध्यापन कक्ष की व्यवस्था, शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का (कोविड-19) टीकाकरण का भी निरीक्षण किया गया।
निजी स्कूलों के निरिक्षणों में अभनपुर के नवकार पब्लिक स्कूल नवापारा में फीस समिति द्वारा 8 प्रतिशत शुल्क वृद्धि का अनुमोदन किया गया, परन्तु शाला प्रबंधन द्वारा अनुमोदित 8 प्रतिशत से अधिक फीस लेना पाया गया । इस संबंध में संबंधित शाला प्रबंधक और अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है ।इसी तरह गोबरा नवापारा स्थित के.पी.एस.स्कूल द्वारा निरीक्षण टीम को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उन्हें तत्काल नोटिस देते हुए समस्त दस्तावेज के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है। साथ ही संबंधित शासकीय विद्यालय के नोडल अधिकारी को भी नोटिस जारी किया जा रहा है।
इसी तरह अशासकीय विद्यालय कांगेर वैली एकेडमी रायपुर के प्राचार्य द्वारा निरीक्षण अधिकारियों को फीस निर्धारण समिति से अनुमोदन एवं समिति गठन संबंधी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही कराने तथा गणवेश एवं कॉपी-किताब खरीदने हेतु स्कूल द्वारा दुकानें निर्धारित करने पर तत्काल नोटिस देते हुए समस्त दस्तावेज के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अशासकीय विद्यालय रेडिएंट वे स्कूल रायपुर के निरीक्षण में विद्यालय द्वारा विभागीय मान्यता संबंधी कोई भी
दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया एवं विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन द्वारा ही पुस्तक-कॉपी का विक्रय किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद विद्यापीठ तिल्दा को विभागीय मान्यता कक्षा नर्सरी से आठवी तक प्राप्त है।विद्यालय द्वारा आर.टी.ई.के अन्तर्गत नर्सरी
कक्षा के स्थान पर के.जी.1 में प्रवेश दिया जाना पाया गया । कृष्णा पब्लिक स्कूल डूण्डा रायपुर में मान्यात संबंधी एवं अन्य दस्तावेज का रख-रखाव सही तरीके से नहीं है, जिसके लिए शाला प्रबंधन और अध्यक्ष को नोटिस देने के साथ ही समस्त दस्तावेज के साथ जिला कार्यालय रायपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।
इसी तरह छत्तीसगढ़ नगर भामाशाह स्कूल में अध्यापन कक्ष एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी पाई गई।फीस वृद्धि नहीं की गई किन्तु फीस समिति की बैठक एवं अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। शासन द्वारा स्कूल को उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी बच्चों को नहीं किया गया ।
दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं रेडियन्ट वे स्कूल में सकारात्मक पहल पाई गई।जो छात्र-छात्रा गम्भीर बीमारी या जिनके पिता नही है, उन बच्चों को 100 प्रतिशत या 50 प्रतिशत
की छूट प्रादन की गई है।