Home छत्तीसगढ़ प्रतिष्ठित आसमां बिल्डर्स व कॉलोनाइजर संचालक के साथ 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

प्रतिष्ठित आसमां बिल्डर्स व कॉलोनाइजर संचालक के साथ 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

by admin

बिलासपुर । शहर के नामी बिल्डर और आसमां बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर के संचालक मोहम्मद आसिफ जाफरी के साथ मंगला रोड निवासी बिल्डर बी एन मिश्रा और उसकी पत्नी संगीता मिश्रा ने जमीन का सौदा करने के बाद भी राशि लेकर रजिस्ट्री नही करने और धोखाधड़ी करने का मामला अब सिविल लाइन थाने पहुंच गया है। श्री जाफरी ने बिल्डर दंपती के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफ आई आर दर्ज कराया है।
जानकारी के मुताबिक आसमां बिल्डर एंड कॉलोनाइजर के संचालक मुंगेली रोड निवासी मोहम्मद आसिफ जाफरी ने मंगला रोड निवासी बिल्डर बी एन मिश्रा और उनकी पत्नी के खिलाफ जमीन का सौदा करने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराने की शिकायत दर्ज कराई है। मुंगेली रोड 36 मॉल के पास रहने वाले मोहम्मद आसिफ जाफरी ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि मेसर्स आसमा बिल्डर्स एवं कॉलोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने 19 नवंबर 2019 को मंगला चौक निवासी बीएन मिश्रा और संगीता मिश्रा से अलग-अलग खसरा नंबर से करीब 11.38 एकड़ जमीन का सौदा 4.5 करोड़ रुपए में किया था। इस मामले में नगर निगम को ईडब्ल्यूएस के लिए की गई रजिस्ट्री के अतिरिक्त मंगला शाखा एसबीआई बैंक से चेक के माध्यम से करीब 2 करोड़ 42 लाख 32 हज़ार से अधिक रुपए दंपत्ति को दे दिए गए लेकिन अब तक उनके द्वारा ना तो सीमांकन कराया गया और ना ही आवश्यक दस्तावेज पेश किए गए और ना ही इन जमीनों की रजिस्ट्री ही कराई जा रही है। यहां तक कि मिश्रा दंपत्ति अब रकम लौटाने से भी इंकार कर रहा है। आरोप है कि दंपत्ति द्वारा मोहम्मद आसिफ जाफरी से तथ्यों को छुपाकर इकरारनामा किया गया है और छल से राशि प्राप्त कर ली गई है। करीब 11.38 एकड़ जमीन के इस इकरारनामे में सभी भूमि को आवासीय बताया गया था मगर बाद में पता चला कि सिर्फ साढ़े 5 एकड़ जमीन ही आवासीय है और शेष भूमि पी एस पी है। सारे जमीन की 3 रजिस्ट्री होने की सहमति हुई थी ।तथा यह भी एग्रीमेंट हुआ था कि प्रत्येक रजिस्ट्री के बाद दूसरे रजिस्ट्री की राशि का चेक क्लियर कराया जायेगा। सौदे के मुताबिक एक ही जमीन की उन्होंने रजिस्ट्री की और दो के कागजात देने में हिलाहवाला किया जाने लगा यही नहीं दूसरा रजिस्ट्री करने के पहले तीसरे रजिस्ट्री का चेक जानबूझकर बैंक में लगाकर बाउंस करा दिया गया जबकि अनुबंध के मुताबिक तीसरे रजिस्ट्री का चेक उन्हें बैंक में लगाना ही नही था और इस संबंध में सभी दस्तावेज पूर्ण करा कर देने की भी शर्त थी लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और अब बार-बार कहने के बाद भी उनके द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है जिसके बाद शक होने पर मोहम्मद आसिफ जाफरी द्वारा बीएन मिश्रा और संगीता मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई तब भी आरोपी दंपत्ति द्वारा उनके द्वारा दिए गए चेक को बैंक में प्रस्तुत कर आहरण करा लिया गया। अब ना तो उनके द्वारा पैसा वापस किया जा रहा है और ना ही एग्रीमेंट के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री ही की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एफ आई आर दर्ज करते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है।
श्री जाफरी ने मिश्रा दंपती के खिलाफ एफ आई आर कराने की पुष्टि करते हुए बताया कि बी एन मिश्रा ने 2 रजिस्ट्री नही कराई है। इस बारे में विवाद न बढ़े और रजिस्ट्री सरलता से हो जाए इस लिहाज से थाने में बैठक हुई थी तब श्री मिश्रा जमीन के कागजात बी वन खसरा नक्शा आदि देने हस्ताक्षर करने वी एन ओ सी के लिए तैयार हो गए थे मगर बाद में वे मुकर ही नही गए बल्कि अग्रिम राशि भी डूब जाने की धमकी दी तो पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराना पड़ा।

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