Home देश-दुनिया कब्र खोदकर निकाला जाए शव, परिवार के सामने दोबारा हो पोस्टमार्टम; HC ने क्यों दिया यह आदेश?

कब्र खोदकर निकाला जाए शव, परिवार के सामने दोबारा हो पोस्टमार्टम; HC ने क्यों दिया यह आदेश?

by admin

जबलपुर(ए)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक संदिग्ध मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। यह मामला छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव का है जहां एक व्यक्ति को फांसी पर लटका पाया गया था।

मृतक के परिवारवालों को इस बात पर संदेह था कि उनकी हत्या की गई है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने परिवारवालों की याचिका को स्वीकार करते हुए मृतक के शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव निवासी शिव प्रसाद साहू को इस साल सितंबर में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक जंगल में फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवारवालों को सौंप दिया था। लेकिन परिवारवालों को इस बात पर संदेह था कि साहू की हत्या की गई है और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने परिवारवालों की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मृतक के शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह परिवारवालों की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाले और दोबारा पोस्टमार्टम करवाए।

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