रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के उपायुक्त प्रज्ञान सेठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा प्रदेश के प्रयास आवासीय विद्यालयों के अध्यापन के लिए चयनित कोचिंग संस्थाओं की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करने और विभागीय योजनाओं के पर्यवेक्षण में लापरवाही के आरोपों के चलते की गई है।
छात्रों और अभिभावकों द्वारा कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। प्राथमिक जांच में श्री सेठ को दोषी पाया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करता है। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय आयुक्त कार्यालय, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।