नई दिल्ली (ए)। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए आज (13 सितंबर 2024) का दिन काफी अहम रहा. दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बेशक सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
जस्टिस सूर्य कांत और उज्जल भुइयां की पीठ के सामने 5 सितंबर 2024 को इस मामले में सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील के बीच लंबी बहस हुई थी. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 13 सितंबर को फैसला सुनाने की बात कही थी.
ED केस में पहले ही मिल चुकी है जमानत
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है. हालांकि सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था, ऐसे में वह जेल से बाहर नहीं आ पाए थे. अब अगर उन्हें सीबीआई केस में भी जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसी केस में मनीष सिसोदिया और के. कविता को जमानत दे चुका है.