नई दिल्ली (ए)। कर्नाटक सरकार ने डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें डेंगू को महामारी घोषित किया गया है। इसके तहत, कर्नाटक सरकार ने ‘महामारी रोग विनियम 2020’ में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, भूमि, भवन, और इमारतों के मालिकों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कई आवश्यक कदम उठाने होंगे। इन नियमों की अनुपालना न करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर किसी भी क्षेत्र के अधिकृत अधिकारी द्वारा जुर्माना या पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर किसी घर के अंदर या आसपास डेंगू फैलाने वाले मच्छर पाए जाते हैं, तो शहरी इलाकों में 400 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मच्छरों के कारण होने वाले डेंगू बुखार को नियंत्रित करना है। इसके तहत, कमर्शियल क्षेत्रों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, होटल, सिनेमा थिएटर, और सुपरमार्केट के अंदर या आसपास डेंगू के मच्छर पाए जाने पर जुर्माना अधिक होगा। कमर्शियल भवनों के लिए जुर्माना शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपए तय किया गया है।
इसके अतिरिक्त, सक्रिय निर्माण स्थलों (एक्टिव कमर्शियल साइट) या खाली पड़ी जगहों के मालिकों को भी जुर्माना देना होगा, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1000 रुपए होगा। इन उपायों का उद्देश्य डेंगू की महामारी को प्रभावी ढंग से रोकना और मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करना है, जिससे राज्य की जनता को स्वास्थ्य संकट से बचाया जा सके।