नई दिल्ली(ए)। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इस डेडलाइन को खत्म होने में सिर्फ पांच दिन का समय बचा है। आयकर विभाग पिछले दो हफ्ते से आयकरदाताओं को लगातार Text मैसेज भेजकर आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए रिमांइडर दे रहा है। लेकिन इसके बाबजूद यदि आप तय समय पर आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको ना सिर्फ भारी जुर्माना हो सकता है बल्कि इसके साथ ही आयकर कानून में सिर्फ में 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है। यदि आपने अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो अगले चार दिन में यह जिम्मेदारी पूरी कर लें। अन्यथा आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आयकर रिटर्न समय पर दायर ना करने की स्थिति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आप डिफॉल्टर भी घोषित किए जा सकते हो। हालांकि, 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न दिसंबर तक पांच हजार की लेट फीस के साथ दायर की जा सकती है लेकिन यदि आपकी आय पांच लाख रुपये प्रति वर्ष से नीचे है तो आपको हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
जिन आयकरदाताओं की आय ज्यादा है और इनकम टैक्स विभाग को अदायगी करनी है। उन्हें इसके साथ ही आयकर कानून की धारा 234 ए के तहत टैक्स की कुल रकम के ऊपर प्रति महीना 1 फीसदी ब्याज भी अदा करना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो इसी कानून की धारा 140 ए (3) के तहत आप पर और ज्यादा जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। दिल्ली में पिछले साल एक महिला को आयकर रिटर्न समय पर दाखिल ना करने के कारण छह महीने जेल की सजा हो गई थी। यदि आपके ऊपर आयकर विभाग की 25000 रुपये से ज्यादा की देनदारी है तो ऐसी स्थिति में रिटर्न ना दायर करने पर 6 महीने से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
सीए अश्विनी जिंदल ने बताया कि आयकर विभाग आयकर कानूनों के पालन को लेकर बहुत सख्त है और आयकरदाताओं को इस विषय में खासतौर पर जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और समय पर अपने रिटर्न दाखिल करने चाहिए। उन्होंन कहा कि विभाग की तरफ से इस बारे में बार बार लोगों को सूचित किया जा रहा है। लेकिन इसके बाबजूद हर साल बड़ी संख्या में लोग आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि डेडलाइन को पार कर जाते हैं। जिस कारण उन्हें बाद में आयकर विभाग के नोटिस का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सभी आयकरदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने चाहिए।