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दुर्ग। एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा श्री रमेश देशलहरे पटवारी प.ह.नं. 5 ग्राम भेड़सर तहसील व जिला दुर्ग के विरुद्ध 3000 रूपए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने एवं अपराध कायम किए जाने पर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री रमेश देशलहरे पटवारी पहन 5 ग्राम भेड़सर तहसील एवं जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। श्री रमेश देशलहरे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।