कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.05.2024 को सुचना प्राप्त हुई की भाठापारा कुकरीचोली में जयराम रजक के मकान भीतर कमरे में 03 व्यक्तियो का शव पड़ा है कि सुचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराकर घटना स्थल रवाना हुए।
मौके पर उपस्थित मृतक के भाई श्रीराम रजक पिता स्व बुधवारसाय रजक सा0 भाठापारा कुकरीचोली के बताये अनुसार मर्ग इंटीमेंशन चाक कर शव का पंचनामा कार्यवाही बाद पीएम कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करना पाये जाने पर अपराध धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) के द्वारा मामले की गंभीरता से जांच करने के संबंध में निर्देशित करने पर अति0 पुलिस अधीक्षक कोरबा युबीएस चौहान (रा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक रविन्द्र मीणा (भा.पु.से) के मार्गदर्शन पर मामले में गंभीर से विवेचना कर हर पहलु में जांच प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान घटना से मृतक जयराम रजक का लिखा सुसाईड नोट जिसमें मकान निर्माण का बकाया राशि 188100रू. संतोषी पति लाल सिंह निवासी सिलयारीभाठा के द्वारा नहीं देने से मरने जा रहा हूँ लेख है प्राप्त हुआ। घटना स्थल से मिले सुसाईड नोट व मृतक के साथ काम करने वाले मिस्त्री,लेबर,रेजा के कथन के अवलोकन पर अपराध धारा 306 भादवि का घटित होना पाये जाने पर आरोपियॉ संतोषी जगत पति लालसिंह जगत सा0 सिलयारीभाठा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियॉ संतोषी जगत को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
सम्पुर्ण कार्यवाही में थाना उरगा के थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार वर्मा, उनि विलायत हुसैन, सउनि अनिल खाण्डे, सउनि संतराम सिन्हा (पदस्थापना थाना पसान) प्र0आर0 421 सचिन नवनीत, आरक्षक 925 राम पाटले, आरक्षक 558 कौशल प्रसाद, आरक्षक 770 राम कुमार साहु, आरक्षक 52 नितेश तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।