दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 07 मई 2024 को होने वाले मतदान के अवसर पर 05 मई 2024 की संध्या 6ः00 बजे से 07 मई 2024 सम्पूर्ण दिवस को देशी विदेशी मदिरा दुकानों के लिए ’’शुष्क अवधि / शुष्क दिवस’’ घोषित की है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त अवधि में जिले में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग- कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एफ.एल 3, 3 (क, ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 7, 8, 9, 9 (क), सी.एस.1, सी.एस. 1-ख, सी.एस. 1-ग, एफ.एल. 10, 10 (क, ख), भांग एवं भांग घोटा की समस्त दुकानों तथा भण्डारण भाण्डागार भिलाई बंद रहेंगे। साथ ही उक्त अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश: लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु नियत मतदान दिवस में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत् आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 07 मई 2024 दिन मंगलवार को राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिले से सबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया हैं।
प्रभारी सहायक श्रमायुक्त दुर्ग से मिली जानकारी अनुसार ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिवस कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
चेक पोस्ट का स्थान परिवर्तन: लोकसभा चुनाव 2024 हेतु व्यय प्रेक्षक द्वारा 29 अप्रैल 2024 को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की बैठक आयोजित की गई। व्यय प्रेक्षक द्वारा एसएसटी की ड्यूटी में परिवर्तन/रोटेशन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर बी.के. दुबे ने सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित चेक पोस्ट पर कार्य कर रहे एसएसटी टीमों के निर्धारित चेक पोस्ट का स्थान परिवर्तन करने हेतु आदेश जारी कर जिला निर्वाचन कार्यालय एवं व्यय प्रेक्षक को सूचित करने कहा है।