दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले के मतदाता (जिला दुर्ग एवं अन्य जिले में कार्यरत) जो कि मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में जैसे मतदान दल, सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो आब्जर्वर, सुरक्षाकर्मियों, एस.एस.टी., एस.एफ.टी. तथा वाहन चालक, क्लीनर के रूप में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराये जाने हेतु विधानसभावार बीआईटी कॉलेज दुर्ग के साइंस ब्लाक में सुविधा केन्द्र स्थापित की गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र पाटन (62) के लिए साइंस ब्लाक प्रथम तल कक्ष क्रमांक 22, दुर्ग ग्रामीण (63) के लिए साइंस ब्लाक भूतल तल क्रमांक 05, दुर्ग शहर (64) के लिए साइंस ब्लाक भूतल तल क्रमांक 06 एवं 07, भिलाई नगर (65) के लिए साइंस ब्लाक भूतल तल क्रमांक 08, वैशाली नगर (66) के लिए साइंस ब्लाक प्रथम तल कक्ष क्रमांक 01, अहिवारा (67) के लिए साइंस ब्लाक प्रथम तल कक्ष क्रमांक 05 को सुविधा केन्द्र बनाया गया है। इसी प्रकार साजा-68 (आंशिक) के लिए साइंस ब्लाक प्रथम तल कक्ष क्रमांक 13 और बेमेतरा-69 (आंशिक) के लिए साइंस ब्लाक प्रथम तल कक्ष क्रमांक 12 तथा अन्य जिले के लिए साइंस ब्लाक प्रथम तल कक्ष क्रमांक 10 को सुविधा केन्द्र बनाया गया है।
मतदान करने की तिथि 28 अप्रैल से 01 मई 2024 को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक और 04 से 06 मई 2024 को प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित है। इसी प्रकार समस्त विधानसभा (पुलिस बल) के लिए रक्षित केन्द्र दुर्ग को सुविधा केन्द्र बनाया गया है। मतदान करने की तिथि 28 अप्रैल से 01 मई 2024 तक और 04 मई 2024 को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक समय निर्धारित है।
आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बैठक/प्रशिक्षण 23 अप्रैल को: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के द्वारा 23 अप्रैल 2024 को प्रातः 11 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष दुर्ग में आदर्श आचरण संहिता के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में विधिमान्य अभ्यर्थियों को उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।
अभ्यार्थियों के व्यय संबंधी जानकारी हेतु बैठक/प्रशिक्षण 23 अप्रैल को: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक के द्वारा 23 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष दुर्ग में निर्वाचन व्यय अनवीक्षण (ईईएम) के संबंध में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उक्त बैठक में विधिमान्य अभ्यर्थियों को उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।