Home छत्तीसगढ़ सेवा सदस्यों का दुर्घटनाजनित निधन के लिए 01 मार्च 2023 से 50 लाख रूपये का बीमा

सेवा सदस्यों का दुर्घटनाजनित निधन के लिए 01 मार्च 2023 से 50 लाख रूपये का बीमा

by Surendra Tripathi

स्टील इम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा), भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत कार्मिकों की एक कल्याणकारी संस्था हैं। सेवा द्वारा समय-समय पर अपने सदस्यों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता रहा हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03 मार्च 2023 को सम्पन्न सेवा शासीनिकाय की विशेष बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति में कार्यपालक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) श्री एम एम गद्रे द्वारा सेवा सदस्यों के दुर्घटनाजनित निधन के लिए दिनांक 01 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 (एक वर्ष) की अवधी हेतु सामूहिक बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिये बीमा कम्पनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सामूहिक प्रीमियम का चेक प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक (एचआरडी एवं बीई) एवं सेवा के निवर्तमान अध्यक्ष सुश्री निशा सोनी, मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं सेवा के नव-पदस्थ अध्यक्ष श्री संदीप माथुर महाप्रबंधक (एचआरडी) एवं सेवा के सचिव श्री अमूल्य प्रियदर्शी, सेवा के उपाध्यक्ष श्री बृज बिहारी मिश्र सहित सेवा शासीनिकाय के संयुक्त सचिव श्री नंद किशोर व श्री हरी राम यादव, कोषाध्यक्ष श्रीमती एन आषा एवं सदस्यगण श्रीमती सोनाली मुखर्जी, सर्वश्री कृष्णा नंद राय, आर के चौहान, व्ही एस जार्ज,  शैलेष कुमार सिंह आदि सदस्य उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि इस योजना का लाभ पिछले कई वर्षों से सेवा सदस्यों को दिया जाता रहा है। बीमा प्रीमियम 2295 रूपये प्रति सेवा सदस्य जीएसटी सहित लिया जाएगा। सेवा सदस्यों की बीमा प्रीमियम की राशि दो किस्तों में माह मार्च 2023 पेड इन अप्रैल 2023 एवं माह अप्रैल 2023 पेड इन मई 2023 के वेतन से कटौती की जायेगी। इसके तहत सदस्यों को 50 लाख रूपये का बीमा कवरेज दिया जाएगा। समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्राप्त इस बीमा पालिसी की अवधि दिनांक 01 मार्च 2023 से 29 फरवरी 2024 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले सेवा सदस्य इस पालिसी अवधि के दौरान भी बीमित रहेगा। इस सामूहिक बीमा में पॉलिसी सदस्य के दुर्घटनाजनित निधन के अलावा स्थाई पूर्ण अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता होने पर पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुसार बीमा राशि देय होगा। बीमा पॉलिसी के संबंध में जानकारी एवं बीमित सेवा सदस्यों की सूची कर्मचारी सेवाएं के अंतर्गत सेवा वेबपेज में प्रदर्शित की जावेगी। संबंधित परिपत्र बीएसपी के वेबपेज में भी देखा जा सकेगा।

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