छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का निर्धारण किया है। आयोग के अध्यक्ष हेमन्त वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली दरों में औसत 6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी किए जाने की जानकारी दी है। नई दरें 1 अगस्त 2021 से प्रभावशील मानी जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग ने औसत दर 6. 41 निर्धारित की है। पिछले साल यह दर 5. 93 प्रति यूनिट थी। नई दर पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली से संबंधित नई खबर यह भी है कि पाँच हज़ार से अधिक बिल का भुगतान आनलाइन किए जाने पर छूट दी जायेगी।
किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के लिए पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है। गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार वर्तमान में प्रभावशील 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुज़ा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में छूट को 5 फ़ीसदी से बढ़ाकर 7 फ़ीसदी की गई।
स्टील उद्योगों के लिए लोड फ़ैक्टर रिबेट उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये पॉवर आफ ऑवर्स को प्रतिमाह 30 घंटे के स्थान पर 36 घंटा निर्धरित किया गया।