निगम आयुक्त रघुवंशी ने निगम सभागार मे बैठक लेकर सभी जोन आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी एवं राजस्व अमला संयुक्त रुप से कार्य योजना बनाकर क्षेत्र में पेयजल, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिये निर्देश.
भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के अंतर्गत नालियों के उपर किये गये कच्चे- पक्के स्लैब एवं अन्य तरीके से किये गये अतिक्रमण के कारण पानी जो नालियों के माध्यम से बहता है अतिक्रमण होने के कारण नालियों से बहने वाली पानी का बहाव रुक जाता है और नालियां जाम होने के कारण नालियों के गंदे पानी सड़को पर जमा हो जाते है। जिसके कारण आम नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में जोन आयुक्तों, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षकों, स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वास्थ्य एवं राजस्व अमले को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने जोन के अंतर्गत प्रभार वाले वार्डों का निरीक्षण नियमित रूप से करें और ऐसे स्थान जहां पर अवैध कब्जाधारियों के द्वारा नाली के उपर अतिक्रमण किये गये हो जिसके कारण पानी का बहाव सुगम तरीके से न हो पा रहा हो ऐसी स्थिति में पानी निकासी की व्यवस्था तत्काल मौके पर ही सुनिश्चित करें ताकि नालियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
निगम आयुक्त रघुवंशी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घर से निकलने वाले कचरे कैरीबेग, पालीथीन, कागज,चमड़े के सामान, एवं अन्य ऐसी सामग्री नालियों में न डाले जिससे कि नाली जाम हो जाये तथा बह रहे पानी का बहाव बंद हो जाये ऐसी स्थिति में ही नालियों का गंदा पानी सड़को के उपर आ जाता है जिससे आसपास के क्षेत्रों में बदबू उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण गंभीर बिमारियों का खतरा बना रहता है इसलिए नाली में बह रहा पानी निरंतर बहती रहे ऐसी व्यवस्था बनाने में आप लोग भी अपना सहयोग प्रदान करें।
निगम भिलाई के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पूर्व में ही घर से निकलने वाले कचरे के लिए आप लोगों को हरा एवं नीला डस्टबीन का वितरण किया गया है। आप उसमें ही घर से निकलने वाले सूखे एवं गिले कचरे को रखें तथा सफाई मित्र को देवें। आप लोग स्वयं से नालियों के उपर कच्चे पक्के स्लैब निर्माण कर रखें है तो उसे स्वयं से हटाने में निगम प्रशासन का सहयोग करें जिससे आपके वार्ड से नालियों के माध्यम से बहने वाला पानी का जमाव न हो अन्यथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ-साथ निगम एक्ट के तहत् अर्थदण्ड की राशि भी वसूल कर निगम कोष में जमा की जावेगी।