Home देश-दुनिया पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, अब मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं, जानें कब से होगा लागू

पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, अब मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं, जानें कब से होगा लागू

by admin

नईदिल्ली(ए)। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं रह गया है। इसके स्थान पर अब Annexure-J नाम का एक नया नियम लागू किया गया है, जिससे दंपती केवल एक एफिडेविट और जॉइंट फोटो के माध्यम से अपना नाम पासपोर्ट में जुड़वा सकते हैं।

इस नए नियम के तहत पति-पत्नी को एक साथ एफिडेविट बनाना होगा, जिसमें दोनों के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही एक साथ ली गई फोटो संलग्न करनी होगी। यह एफिडेविट ही शादी का प्रमाण माने जाने लगेगा और इसी के आधार पर पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम अपडेट किया जाएगा।

पहले क्या था नियम?

पहले पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य होता था। इसके चलते कई बार दंपती को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो कि नौकरी, वीज़ा या विदेश यात्रा की तैयारी में बाधा बन सकता था। अब इस नई सुविधा से यह प्रक्रिया बेहद सरल और कम समय लेने वाली हो गई है।

Annexure-J क्या है?

Annexure-J एक एफिडेविट आधारित फॉर्मेट है, जिसमें दंपती को कुछ आवश्यक जानकारियां भरनी होती हैं। इसमें दोनों की एक साझा फोटो और हस्ताक्षर के साथ यह एफिडेविट बनाकर पासपोर्ट कार्यालय में जमा करना होता है। इसके बाद पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ दिया जाता है।

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया व फीस

  • पासपोर्ट बनवाने की फीस ₹1500 से ₹2000 के बीच होती है।
  • अगर आप तत्काल पासपोर्ट चाहते हैं, तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
  • आवेदन के लिए https://portal2.passportindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) का चयन करके आवेदन फॉर्म भरना होता है।

इस बदलाव से हजारों लोगों को राहत मिलेगी, खासतौर पर उन लोगों को जिनकी शादी को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अब एक आसान एफिडेविट से ही काम बन जाएगा। इससे न सिर्फ प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि पासपोर्ट आवेदन को लेकर पारदर्शिता भी बढ़ी है।

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