Home छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर रोक

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर रोक

by admin

दुर्ग। कलेक्टर  अभिजीत सिंह ने जिले में 08 अप्रैल से 31 मई 2025 तक सुशासन तिहार एवं समयावधि में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण को ध्यान में रखतेे हुए उक्त अवधि में जिला दुर्ग के अंतर्गत समस्त कार्यालय/विभाग प्रमुख व उनके अधिनस्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश तथा मुख्यालय से बाहर जाने पर रोक लगाई है। कलेक्टर के आदेशानुसार विशेष परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति हेतु नस्ती विभाग प्रमुख के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे। बिना स्वीकृति के अवकाश/मुख्यालय से बाहर जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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