Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में 11, 17 और 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ में 11, 17 और 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी

by admin

रायपुर। पंचायत और निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार ने तीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश में 11, 17 और 20 फरवरी सार्वजनिक अवकाश रहेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ”छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के राजपत्र (असाधारण) क्रमांक एफ-54-1/तीन (दो)/न.पा./समय-अनुसूची/2025/3236, दिनांक 20 जनवरी 2025 द्वारा जारी आम/उपनिर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष, पार्षद पदों के निर्वाचन हेतु संलग्न परिशिष्ट-एक एवं दो में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 11 फरवरी 2025, दिन मंगलवार एवं त्रिस्तरीय पंचायत के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन हेतु संलग्न परिशिष्ट-तीन में दर्शित निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार, दिनांक 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार एवं दिनांक 23 फरवरी 2025 दिन-रविवार को मतदान सम्पन्न कराया जाएगा ।

 

निर्देश में आगे लिखा गया है कि अतएव राज्य शासन एतद्वारा, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक-20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्टूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिकाओं के निर्वाचन, 2025 हेतु संलग्न समय अनुसूची कार्यक्रम परिशिष्ट-एक एवं दो में अंकित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित शासकीय संस्थानों/कार्यालयों के लिए मतदान दिनांक 11 फरवरी 2025, दिन मंगलवार एवं त्रिस्तरीय पंचायत हेतु संलग्न समय अनुसूची कार्यक्रम परिशिष्ट-तीन के लिए मतदान दिनांक 17 फरवरी 2025, दिन सोमवार, दिनांक 20 फरवरी 2025, दिन गुरूवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करता है।

 

वहीं, त्रिस्तरीय पंचायत के मतदान हेतु नियत तिथि 23 फरवरी शासकीय अवकाश होने के कारण अलग से सार्वजनिक/सामान्य अवकाश घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

Share with your Friends

Related Posts