नई दिल्ली(ए)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइनों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, एयरलाइनों को अब यात्रियों को उड़ान में होने वाली किसी भी देरी के बारे में तुरंत सूचित करना होगा। साथ ही, तीन घंटे से अधिक देरी होने पर उड़ान को रद्द करना होगा।
सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण उड़ानें अक्सर देरी से होती हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ये नए नियम बनाए हैं। मंत्रालय का मानना है कि इन नियमों से यात्रियों को होने वाली परेशानी कम होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इन नए नियमों से उड़ानों में सुगमता आएगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
क्या हैं नए नियम?
तुरंत सूचना: एयरलाइनों को उड़ान में होने वाली किसी भी देरी के बारे में यात्रियों को तुरंत सूचित करना होगा।
उड़ान रद्द: तीन घंटे से अधिक देरी होने पर उड़ान को रद्द करना होगा।
दिल्ली एयरपोर्ट: दिल्ली एयरपोर्ट पर कैट II/III अनुरूप विमानों और प्रशिक्षित पायलटों का उपयोग करना होगा।
चेक-इन काउंटर: एयरलाइनों को पूरी तरह से स्टाफ वाले चेक-इन काउंटर बनाए रखने होंगे।
यात्रियों की जानकारी: टिकट बुक करते समय यात्रियों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दर्ज करना अनिवार्य होगा।
एलईडी स्क्रीन: दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर को विजिबिलिटी कंडीशन पर रियल टाइम अपडेट के लिए एलईडी स्क्रीन लगाने होंगे।
फॉलो मी व्हीकल्स: लो-विजिबिलिटी की स्थिति में विमानों के मार्गदर्शन के लिए ‘फॉलो मी’ व्हीकल्स की संख्या बढ़ानी होगी।
ये नियम इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इससे यात्रियों को उड़ानों के बारे में सही जानकारी मिलेगी और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, इन नियमों से उड़ानों में सुरक्षा भी बढ़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन नियमों का कड़ाई से पालन करवाएगा। अगर कोई एयरलाइन इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।