Home देश-दुनिया स्कूल बसों में महिला कर्मियों की तैनाती अनिवार्य, स्कूलों में लगेंगे कैमरे, झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश

स्कूल बसों में महिला कर्मियों की तैनाती अनिवार्य, स्कूलों में लगेंगे कैमरे, झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश

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नई दिल्ली(ए)। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी किया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव उमा शंकर सिंह ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर इस गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. इसके अनुसार स्कूल बसों में महिला कर्मी या शिक्षिका या विद्यालय की महिला प्रतिनिधि की ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगानी होगी. स्कूल बसों में टोल फ्री नंबर अंकित करने के साथ जीपीएस भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूल परिसर और हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें, साथ ही स्कूलों में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाये.

स्कूल सुरक्षा समिति का हो गठन

गाइडलाइन के अनुसार स्कूल परिसर के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कूल परिसर के आस-पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न हो. स्कूल परिसर में सुरक्षा के लिए स्कूल सुरक्षा समिति का गठन किया जाये. हॉस्टल में हॉस्टल सुरक्षा समिति का गठन किया जाये. वहीं स्कूलों में शिकायत पेटी रखी जाये. स्कूल एसेंबली में महिला सुरक्षा एवं यौन उत्पीड़न संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार विद्यार्थियों के बीच किया जाये. समय समय पर छात्र अभिभावक की बैठक कर छात्राओं की सुरक्षा पर विचार विमर्श किया जाये. छात्राओं को इमरजेंसी कॉल बॉक्स की जानकारी दी जाये.

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