भिलाईनगर। दिनांक 07.11.2023 को थाना नेवई में नवविवाहिता की फांसी लगाकर आत्मा हत्या करने की सूचना पर मर्ग कायम कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थित में शव पंचनामा कार्यवाही बाद पीएम कराया गया। मृतिका के परिजनों व गवाहों के कथनों में मृतिका छाया उर्फ मधुटंडन उम्र 22 साल को उसका पति रूपेन्द्र टंडन एवं सास ममता टंडन के द्वारा आये दिन मृतिका के चरित्र पर शंका कर प्रताडित करना बताये, सायबर सेल से घटना दिनांक के पूर्व का सीडीआर प्राप्त कर अवलोकन करने पर घटना के एक दिन पूर्व रात्रि में पति व सास के प्रताडना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्म हत्या करना पाये जाने से थाना नेवई में अपराध क्रमांक 175/2024 धारा 306,34 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में एवं अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई सत्यप्रकाष तिवारी (रापुसे) के मार्गदर्षन में प्रकरण के आरोपियों की त्वरित पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया । उक्त गठित टीम ने प्रकरण आरोपीगण के सकुंनत पर दबिष दिया मिलने पर थाना लाकर पूछताछ करने पर मृतिका का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है कहकर प्रताडित करते थे जिससे प्रताडित होकर घटना दिनांक को फांसी लगाकर आत्म हत्या करना बताये । आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड हेतु पेष किया गया।
उक्त कार्यवाही मे सउनि रामचंद कंवर (प्रभारी अधिकारी), प्रआर 1221 सूरज पाण्डेय, आरक्षक रवि बिसाई, चंदन भास्कर, अजित यादव, संजय निर्मलकर, लक्ष्मीनारायण, हेमषंकर का विशेष योगदान रहा है।
- अप0 क्र एवं धारा 175/2024 धारा 306,34 भादवि
- . नाम गिरफ्तार आरोपी
- 1रूपेन्द्र टंडन उर्फ गोलू पिता संतोष कुमार टंडन उम्र 23 साल साकिन शंकर पारा बजरंग बली मंदिर के पास स्टेशन मरोदा थाना नेवई
- 2ममता टंडन पति संतोष कुमार टंडन उम्र 42 साल साकिन शंकर पारा बजरंग बली मंदिर के पास स्टेशन मरोदा थाना नेवई