कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार कि दिनांक 01.03.2024 को सूचक थाना दीपका उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 आर 7370 का चालक अजय भार्गव दीपका हरदीबाजार रोंड़ 19 नंबर कांटा के पास गढ्डा के कीचड़ में मृत अवस्था में पड़ा है की सूचना पर मर्ग क्रमांक 20/2024 धारा 174 जाफौ. के तहत दर्ज कर शव का पंचनामा कर पीएम कराया गया परीजन एवं गवाहो का कथन लिया गया। परिजनो द्वारा मृतक का अवैध संबंध ग्राम मांगामार का संदेही की पत्नि के साथ होना उसी अवैध संबंध के कारण मृतक अजय भार्गव की हत्या होना शंका जाहिर किये थे। इसी आधार पर थाना दीपका पुलिस द्वारा भी प्रकरण को हत्या मानकर गंभीरता से विवेचना की जा रही थी।
इसी कड़ी में संदेही को थाना लाकर पूछताछ करने पर बताया कि मृतक का अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध एवं फोन में बातचीत का रिकॉर्डिंग को सुनने पर संदेही द्वारा आक्रोश में आकर अजय भार्गव का हत्या करने का प्लान बनाया और दिनांक घटना को मो.सा. में अपना ममेरा भाई के साथ आकर मृतक अजय भार्गव को हाथ झापड़ से मारना व कीचड़ में दबाकर हत्या करना स्वीकार कियें कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 192/24 धारा 302,34 भादवि. का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिध्दार्थ तिवारी (भा.पु.से.) के निर्देशन में एवं श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री यू.बी.एस चौहान (रा.पु.से.) एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रविंद्र मीणा (भा.पु.से) दर्री के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी युवराज तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर उपरोक्त आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।
- आरोपीगणः-
- दयाशंकर यादव पिता स्व. धनीराम यादव उम्र 30 साल साकिन दादर थाना दीपका जिला कोरबा
- सतीश यादव पिता स्व. रामरतन यादव उम्र 29 वर्ष साकिन कटरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक युवराज तिवारी, सउनि.मंगतु राम मरकाम, सउनि. परमेश्वर सिंह राठौर, सउनि.अश्वनी निरंकारी, आर0 343 शेख शहबान, आरक्षक 714 विनोद रात्रे, आरक्षक 594 मुकेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।