कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामाश्रय ध्रुव पिता बी०आर० उम्र 46 वर्ष साकिन सीएसईबी कालोनी दर्री थाना दर्री जिला कोरबा द्वारा दिनांक 14.05.2024 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि सीएसईबी में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि मैं हमेशा स्क्रैप यार्ड चेक करने जाता हूं आज दिनांक 14.05.24 को सुबह लगभग 9:00 बजे मै स्केप यार्ड में रखे समान का चेंकिग किया तो यार्ड में लोहे के स्क्रैप के कुछ सामान नहीं दिखाई दिये जिस पर चोरी होने की आशंका पर कार्यालय में लगे सीसीटीवी देखा तो स्क्रैप यार्ड के बाउडीवाल से कुछ लोग दिवाल फान कर अंदर घुसकर स्क्रैप यार्ड से लोहे के सामान चोरी कर ले जाते दिखे कई अज्ञात चोरों द्वारा सीएसईबी स्क्रैप यार्ड से लोहे का पाईप, एक्सेल लोहे के चादर, लोहे का गोल मशीन में लगने वाला सामान अनुमानित स्केप 10 क्विंटल कीमती लगभग 40,000 रू. को कोई अज्ञात चोर दिनांक 13.05.2024 एवं 14.05.2024 के दरम्यानी रात्री में चोरी कर लिया है। सीएसईबी के स्केप सामान को देखकर मै पहचान लूंगा घटना की जानकारी मै स्टोर इंचार्ज एवं सुरक्षा इस्पेक्टर सत्यप्रकाश महिलागें को दिया हूँ कि रिपोर्ट पर थाना दर्री में अपराध क 131/2024 धारा 457,380 कायम कर विवेचना में लिया गया। चोरी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक कोरबा यू.बी.एस चौहान एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविंद्र मीना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दर्री विनोद सिह के नेतृत्व में दर्री पुलिस टीम त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीयों एवं मशरूका की पता तलास एवं धर पकड हेतु सुचना तंत्र लगाकर आरोपी के पता तलाश पर आरोपी शंकर वर्मा पिता श्याम सुदर वर्मा उम्र 28 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना घटित करना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी का मेमोरण्डम कथन लिया गया आरोपी शंकर वर्मा के द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में अपने अन्य 07 साथियो के साथ जूर्म घटित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में धारा 34 भादवि0 जोड़ी जाकर आरोपीगणो को हिरासत में लेकर सभी आरोपीयो से पृथक पृथक मेमोरण्डम कथन लिया गया जो दिनांक घटना को स्केप सामान चोरी करना स्वीकार करने पर सीएसईबी प्लांट के मकान के पिछे बाड़ी से स्क्रैप जप्तकर आरोपीगणो को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
- नाम आरोपी
- 1. शंकर वर्मा पिता श्याम सुदर वर्मा उम्र 28 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- 2. 02. हरीश केवट पिता रामकुमार उम्र 27 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- 3. राजा पवार पिता मदनलाल उम्र 24 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- 4. विशाल केवट पिता मोहन उम्र 19 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- 5. राकेश सुनानी पिता प्रदीप उम्र 20 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- 6. यशवंत सिंह पिता छोटू सिंह उम्र 20 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- 7. प्रमोद सिंह पिता मन्नू लाल उम्र 22 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- 8. मनीष कुमार केवट पिता कीर्ति कुमार उम्र 22 वर्ष सा. कल्मीडुग्गू दर्री थाना दर्री जिला कोरबा छ०ग०
- अप.क्र. – 131/2024 धारा – 457,380,34 भादवि