Home छत्तीसगढ़ जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : बाहरी राजनैतिक पदाधिकारी जायेंगे जिले से बाहर, मतदान हेतु शांति व्यवस्था बनाने प्रतिबंधात्मक आदेश

जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : बाहरी राजनैतिक पदाधिकारी जायेंगे जिले से बाहर, मतदान हेतु शांति व्यवस्था बनाने प्रतिबंधात्मक आदेश

by admin

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में लोकसभा निर्वाचन निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से संपूर्ण दुर्ग जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत निर्वाचन वाले क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिला दुर्ग में बाहरी व्यक्तियों / अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों / चुनाव प्रचार में संलग्न कार्यकर्ता जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित क्षेत्र में आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रत्याशी या राजनैतिक दल द्वारा सामुहिक भोज / रसोई का आयोजन नहीं किया जाएगा। अतिथि भवनों और धर्मशालों को भी सतर्कता के तहत रखा जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि इन्हें राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी तरीके से प्रभावित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिला दुर्ग की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति / समूह या राजनैतिक दलों को लाउड स्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मतदान का समय समाप्त होने के 48 घंटे की अवधि के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। कोई भी 05 से अधिक व्यक्तियों का क्षेत्र में एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा।

जिला दण्डाधिकारी का यह आदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 में बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी व एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सेवा पर लागू नहीं होगा। दुर्ग जिले के राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों / प्रबंधक अपने सराय, धर्मशाला, होटल एवं लॉज में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में तत्काल प्रस्तुत करेंगे। आदेश के उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत छः माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। उल्लेखनिय है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की घोषणा अधिसूचना 16 मार्च 2024 के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु तृतीय चरण में मतदान 07 मई 2024 को सम्पन्न होगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 07 दुर्ग में जिला दुर्ग अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर, 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर, 67 अहिवारा, तथा आंशिक विधानसभा क्षेत्र 68 साजा एवं 69 बेमेतरा शामिल हैं। मतदान को सुचारू रूप से संचालन एवं मतदान दिवस को कानून व्यवस्था लोक परिशांति आपसी सदभाव करने एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है।

 

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