Home छत्तीसगढ़ आचार संहिता के दौरान जमानत शर्तों का उलंघन करना पड़ा भारी : जमानत राशि 10-10 हजार रूपये की गई राजसात

आचार संहिता के दौरान जमानत शर्तों का उलंघन करना पड़ा भारी : जमानत राशि 10-10 हजार रूपये की गई राजसात

by admin

मुंगेली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गिरिजा शंकर जायसवाल (भापुसे.) के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों की विशेष मिटिंग लेकर आदर्श आचार संहिता के पालन में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में निहित प्रचलन सील अवधि के भीतर निहित प्रतिभूति राशि की आदेश का उल्लघन किये जाने वाले व्यक्तियों के प्रतिभूति राशि जप्त कराने हेतु निर्देशित किया गया था इसी क्रम में अति. पुलिस अधीक्षक  पंकज पटेल  (रापुसे.) के मार्गदर्शन मे एवं  अनुविभागीय अधिकारी नवनीत पाटिल के कुशल दिशा निर्देशन में थाना पथरिया के अनावेदक नवल जायसवाल पिता उत्तरा उम्र 25 वर्ष साकिन पथरिया वार्ड क्रमांक 08, के विरूद्ध थाना में इस्तगाशा क्रमांक 412/2023 धारा 107,116 (3) जा. फौ. दर्ज कर प्रतिबंधित करने हेतु माननीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी पथरिया में प्रस्तुत किया गया था जिस पर अनावेदक को छःमाह अवधि के लिए पाबंद किया गया था जो छः माह के भीतर पुनः उक्त अनावेदक के द्वारा दिनाँक 05.03.2024 को आम जगह में शराब का सेवन करते पाये जाने से अपराध क्रमांक 64/2024 धारा 36 (च) (1) आबकारी एक्ट का दर्ज कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मुंगेली में प्रस्तुत किया गया तथा इसी प्रकार अनावेदक मिलाप जायसवाल पिता दुजराम उम्र 35 वर्ष साकिन पथरिया वार्ड क्रमांक 09 के विरूद्ध इस्तगाशा कमांक 406/2023 धारा 107,116 (3) जा.फी. का दर्ज कर प्रतिबधित करने हेतु माननीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी पथरिया में प्रस्तुत किया गया था जिस पर अनावेदक को छः माह अवधि के लिए पाबंद किया गया था जो छः माह के भीतर पुनः उक्त अनावेदक के द्वारा दिनाँक 05.03.2024 को आम जगह में शराब का सेवन करते पाये जाने से अपराध क्रमांक 68/2024 धारा 36 (च) (1) आबकारी एक्ट का दर्ज कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मुंगेली में प्रस्तुत किया गया कि उल्लेखित अनावेदक के विरूद्ध जमानत शर्तों का उलंघन करने पर जमानत की राशि राजसात करने हेतु श्रीमान कार्यपालिक दण्डाधिकारी महोदय पथरिया को प्रतिवेदन दिया गया था जिसके आधार पर उल्लेखित अनावेदको को प्रचल सील अवधि छः माह के भीतर जमानत शर्तों का उलंघन करना प्रमाणित पाये जाने से दोनो अनावेदको को नोटिस जारी कर प्रत्येक से 10-10 हजार की जमानत राशि को माननीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी पथरिया के द्वारा राजसात किया गया।

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