भिलाई। भिलाई की रहने रहने वाली पीड़िता ने थाना सुपेला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि राजनांदगांव का रहने वाला प्रथम हरिहरनो के द्वारा वर्ष 2023 में इंस्टाग्राम में दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसा कर शारीरिक शोषण करते रहना। पीड़िता द्वारा मना करने पर पीडिता व उनके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए फोटो/वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देना। पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रथम हरिहरनो को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकारते हुए पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया है। आरोपी को आज दिनांक 25.04.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, सउनि खुशबू वर्मा, आर. सुरेन्द्र गिरी, आर. सूर्यप्रताप सिंह का विशेष योगदान रहा।
- अपराध क्र.
- 483/2024
- धारा — 376(2)(एन), 506 भादवि
- आरोपी — प्रथम हरिहरनो पिता पारस हरिहरनो उम्र 22 साल निवासी मकान नंबर 127 ब्राम्हण पारा वार्ड 38 काली मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली जिला-राजनांदगावं