Home देश-दुनिया कर्नाटक को झटका, सुप्रीम कोर्ट का कावेरी जल प्राधिकरण केे आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

कर्नाटक को झटका, सुप्रीम कोर्ट का कावेरी जल प्राधिकरण केे आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

by admin

कर्नाटक को झटका, सुप्रीम कोर्ट का कावेरी जल प्राधिकरण केे आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

नई दिल्ली (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति आर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) दोनों में जल संसाधन प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं और उन्होंने सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार किया है।

 

बेंच ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी ने जिन कारकों पर विचार किया, उन्हें ‘अप्रासंगिक’ या ‘विवादास्पद’ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि “अधिकारी 15 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से बैठक करेंगे और संबंधित अवधि के लिए स्थिति का आकलन करेंगे और पानी छोड़ने का निर्देश देंगे।”तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सीडब्ल्यूएमए ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीडब्ल्यूआरसी द्वारा अनुशंसित 7,200 क्यूसेक प्रति दिन की मात्रा के मुकाबले “यंत्रवत्” मात्रा को घटाकर 5,000 क्यूसेक प्रति दिन कर दिया।दूसरी ओर, कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने तर्क दिया कि सीडब्ल्यूएमए को कर्नाटक के बांधों से प्रति दिन 3,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने का आदेश नहीं देना चाहिए था।

 

दीवान ने कहा कि उत्तर पूर्वी मॉनसून का फायदा कर्नाटक को बिल्कुल नहीं मिल पाता है और राज्य को पीने के पानी की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

 

उन्होंने कहा, “पेयजल का यह पहलू बेहद महत्वपूर्ण है। जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, यह मूलतः सिंचाई के लिए है, लेकिन कर्नाटक के लिए यह पीने का पानी भी है और सिंचाई भी।” कर्नाटक ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि “कावेरी और कृष्णा बेसिन दोनों में गंभीर सूखे की स्थिति है” और 12 सितंबर के बाद कर्नाटक के जलाशयों से और पानी छोड़ना संभव नहीं होगा।हमारे पास केवल 53 टीएमसी पानी की उपलब्धता है। पीने के पानी के लिए 30 टीएमसी, खड़ी फसलों को बचाने के लिए 70 टीएमसी और उद्योगों के लिए 3 टीएमसी पानी की जरूरत होती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, ”हमारे पास छोड़ने के लिए पानी नहीं है।”

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