Home छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562.50 करोड़ रुपए जारी

ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562.50 करोड़ रुपए जारी

by admin

ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562.50 करोड़ रुपए जारी

टाइड ग्रांट के रूप में 337.50 करोड़ और अनटाइड ग्रांट के रूप में 225 करोड़ रुपए किए गए हैं जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुल 562 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को इनमें से टाइड ग्रांट (बद्ध अनुदान) के रूप में 337 करोड़ 50 लाख रुपए और अनटाइड ग्रांट (अबद्ध अनुदान) के रूप में 225 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। पंचायत संचालनालय द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिपत्र जारी किया गया है।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय वित्त आयोग के निर्देशानुसार तथा राज्य शासन की सहमति से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य 10:15:75 के अनुपात में यह राशि वितरित की गई है। इसके अनुसार टाइड ग्रांट के रूप में जिला पंचायतों को कुल 33 करोड़ 75 लाख रुपए, जनपद पंचायतों को 50 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए और ग्राम पंचायतों को 253 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए का आबंटन सौंपा गया है।

वहीं अनटाइड ग्रांट के रूप में भी जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों के मध्य 10:15:75 के अनुपात में राशि आबंटित की गई हैं। अनटाइड ग्रांट के तौर पर जिला पंचायतों को कुल 22 करोड़ 50 लाख रुपए, जनपद पंचायतों को 33 करोड़ 75 लाख रुपए और ग्राम पंचायतों को 168 करोड़ 75 लाख रुपए का आबंटन सौंपा गया है। पंचायत संचालनालय ने सभी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खातों में आबंटित राशि समय-सीमा में अंतरित करने के निर्देश जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों के खाते में आंबटित राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं ग्राम पंचायतवार आबंटित राशि की जानकारी पंचायत संचालनालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने को कहा है। अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत संचालनालय तथा छत्तीसगढ़ के महालेखाकार को यथासमय भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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