नई दिल्ली (ए)। दवा मूल्य नियामक राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बैठक के दौरान मल्टीविटामिन और डी3 समेत शुगर, दर्द, बुखार, संक्रमण और हृदय रोग संबंधी दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। इसके साथ ही आदेश भी दिए हैं कि कोई भी कंपनी तय कीमत के अलावा सिर्फ जीएसटी ही ले सकेगी। साथ ही कहा है कि कंपनियां ग्राहक से जीएसटी तभी ले सकेंगी, जब उन्होंने खुद इसका भुगतान किया हो।
एनपीपीए के इस कदम से तनाव, मिर्गी, मधुमेह और हल्के माइग्रेन के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं सस्ती होंगी। सिरदर्द, हल्के माइग्रेन, मस्कुलोस्केलेटल दर्द या दर्दनाक मासिक धर्म के उपचार में इस्तेमाल एसेक्लोफेनाक, पेरासिटामोल, सेराटियोपेप्टिडेज की प्रति एक गोली अधिकतम कीमत 8.38 रुपये तय की है। टाइप 2 मधुमेह के व्यस्क रोगियों को दी जाने वाली दवा सीताग्लिप्टिन फॉस्फेट और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड की प्रति एक गोली अधिकतम 9 रुपये में उपलब्ध होगी। मिर्गी के लिए इस्तेमाल लेवेतिरसेटम, सोडियम क्लोराइड आसव और तनाव में दिए जाने वाले पैरोक्सेटाइन नियंत्रित रिलीज और क्लोनाजेपम कैप्सूल की अधिकतम कीमत क्रमश: 0.89 और 14.53 रुपये रहेगी।