Home खास खबर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : युवाओं की उद्यमशीलता एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने दी जा रही है आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : युवाओं की उद्यमशीलता एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने दी जा रही है आर्थिक सहायता

by Surendra Tripathi

अधिकतम 25 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है

रायपुर 09 मई 2023

युवाओं को स्वरोजगार के रूप में उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का संचालन कर रही है। इसके माध्यम से युवा वर्ग को आर्थिक सहायता, मार्जिन मनी अनुदान, क्रेडिट गारंटी शुल्क, एवं वार्षिक सेवा शुल्क दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से पिछले साढ़े चार वर्षों में 2614 युवाओं को  बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करते हुए रु 936.63 लाख रूपए का  मार्जिन मनी अनुदान प्रदान किया गया है।
इस योजना के मुख्य उद्देश्य युवा शक्ति का स्व-उद्यम की ओर प्रेरित कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। इसके साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं कृषि संबंधी सहायक उद्योग धंधों का विकास करना भी है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, गारंटी, प्रशिक्षण व अनुसरण उपलब्ध कराया जाता है। ताकि अपनी कार्यक्षमता एवं योग्यता के अनुसार वह अपने स्वयं का उद्योग व व्यवसाय स्थापित कर राज्य की आर्थिक प्रगति में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवा वर्ग को व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रूपए, सेवा उद्यम के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए तथा विनिर्माण उद्यम के लिए अधिकतम 25 लाख रूपए तक का ऋण बैंकोें के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट  प्रदान की गई है।

Share with your Friends

Related Posts