Home छत्तीसगढ़ हाट-बाजार में पसरा शुल्क नहीं लेने के निर्देश

हाट-बाजार में पसरा शुल्क नहीं लेने के निर्देश

by Surendra Tripathi

उत्तर बस्तर कांकेर.

जिले के ग्राम करप में आयोजित कोसरिया मरार (पटेल) समाज के महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन श्री सुमीत अग्रवाल द्वारा जिले के ग्रामीण हाट-बाजारों में टोकरी या सिरभार से विक्रय के लिए लाने वाले साग-सब्जी सहित अन्य सामग्रियों पर विक्रेता से पसरा शुल्क नहीं लेने के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों के हाट-बाजारों में पसरा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हाट-बाजारों में पसरा शुल्क लेने की जानकारी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जिले के ग्राम करप में रविवार को आयोजित कोसरिया मरार पटेल समाज के महासम्मेलन में दी गई थी, जिस पर उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों में इसका पालन कराने के लिए जिला प्रषासन के अधिकारियों को निर्देषित किया गया।

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