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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में कारोबारी विजय माल्या को चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सु्पीम कोर्ट ने ने विजय माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोपी एवं भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में यह सजा सुनाई है। माल्या पर उनके किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले में शामिल होने का आरोप है और अवमानना के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है।