रायपुर-
गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्वयं की भूमि पर वृ़क्षों की कटाई के नियम सरल कर दिए गए हैं। इससे भू-स्वामियों को वृक्षों की कटाई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शासन द्वारा वृक्षों के कटाई से संबंधित आवेदनों पर कटाई की अनुमति देने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। सरलीकृत नियम के अनुसार स्वयं की भूमि पर रोपित किए गए वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी को एसडीएम को केवल सूचना देनी होगी। इसी प्रकार यदि वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे होने की स्थिति में ऐसे वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी कों एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों को सरल बनाने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा पर राजस्व विभाग द्वारा त्वरित अमल करते हुए वृक्षों की कटाई के नियमों को सरल बनाया गया है। इन सरलीकृत नियमों को वृक्ष कटाई नियम 2022 के नाम से राजपत्र में प्रकाशन भी करा दिया गया है। इस नियम के तहत भू-स्वामी अपने खाते में प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु निर्धारित प्रारूप में एसडीएम को आवेदन देंगे। इसके पश्चात एसडीएम के निर्देश पर राजस्व तथा वन विभाग के अमले को संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन 30 कार्य दिवस के भीतर एसडीएम को प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित अवधि में निरीक्षक प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर भी एसडीएम अग्रिम कार्यवाही कर सकेंगे।