-100 से 500 रुपये किया गया जुर्माना, भविष्य में दुकान सील करने की होगी कार्यवाही
दुर्ग ! निगम स्वास्थ्य विभाग अमला आज पोटियाकला वार्ड और उरला वार्ड के छोटो, मंझोले 19 दुकानों में दबिश दी। दुकानो में प्रतिबंधित डिस्पोजल विक्रय करते पाया गया । आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व में सभी 19 दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये प्रकरण बनाया गया तथा 100 रुपये से 500 रुपये कुल 2800 रुपये वसूल जुर्माना किया गया । भविष्य में प्रतिबंधित डिस्पोजल, झिल्ली पन्नी विक्रय करते पाये जाने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी ।
उल्लेखनीय है शहर कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत शहर की व्यापक स्तर पर साफ-सफाई करायी जा रही है। इस संबंध में समस्त आम जनता से अपील है कि घरों का कचरा नालियों में न डालें, कचरा निगम की कचरा गाड़ी को ही देवें । आज आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार आज स्वास्थ्य विभाग अमला ने पोटियाकला वार्ड और उरला वार्ड क्षेत्रों में भ्रमण कर वार्ड में स्थित छोटे-मंझोले दुकानों में प्रतिबंधित डिस्पोजल प्लास्टिक की जांच की गई । दोनों वार्ड मिला कर 19 दुकानों में डिस्पोजल विक्रय करते पाया गया जिसने 100 रु0 से 500 रु0 जुर्माना लेकर डिस्पोजल जप्त कर करने की कार्यवाही की गई । स्वास्थ्य विभाग अमले ने दुकानदारों को हिदायत देकर कहा कि दोबारा प्रतिबंधित डिस्पोजल विक्रय करते पाये जाने पर दुकान सीलबंद की कार्यवाही की जाएगी । कार्यवाही के दौरान स्वच्छता निरीक्षक मेनसिंग मंडावी,राजेन्द्र सराटे,दरोगा सुरेश भारती, राजू सिंग एवं अन्य कर्मवचारी उपस्थित थे।