दुर्ग :- जिले के निकुम ब्लॉक को धुम्रपान मुक्त बनाने को सभी सरकारी व सार्वजनिक संस्थानों में कोटपा एक्ट 2003 लागू किया जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी खेमलाल वर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने के निर्देश जारी किये हैं। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान से जुड़ा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध अधिनियम, 2003) कोटपा की धारा 4 के तहत कोई भी सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान नहीं करेगा। कोटपा 2003 की धारा 6(अ) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिकों को सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद का क्रय व विक्रय की अनुमति नहीं होगी। वहीं धारा 6 (ब) के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 गज की दूरी की परिधी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
सामाजिक संस्था द यूनियन के संभागीय समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया, “धुम्रपान मुक्त ब्लॉक बनाने के लिए Cigarettes and Other Tobacco Products Act, (COTPA) 2003 के तहत कानूनों का कड़ाई से पालन कराते हुए धुम्रपान निषेध का बोर्ड सभी कार्यालयों में लगाया जाएगा साथ ही उसमें यह लिखा रहेगा -“यहां धुम्रपान करना अपराध है” । उन्होंने बताया, ब्लॉक के समस्त सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बिक्री के दुकानों में बोर्ड लगाया जाएगा साथ ही वहाँ यह भी अंकित रहेगा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय है। इसके लिए नगर निगम, नगर पंचायतों के जिम्मेवार अधिकारियों को छापेमारी करनी होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लिया जाना है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री होने पर 200 रुपए तक जुर्माना विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा लगाया जाना है”। .
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों की पिछले दिनों बैठक में अनुविभागीय अधिकारी खेमलाल वर्मा ने दुर्ग (निकुम) को धूम्रपान मुक्त ब्लॉक बनाए जाने का संकल्प लिया था। इसके लिए दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में कार्य करने का आदेश भी जारी किया है।
तंबाकू के प्रयोग से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, टीबी, जैसे गैर संचारी रोग होने की संभावना अधिक होती है। सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान की वजह से आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान प्रतिबंधित किया जाता है। शासकीय भवनों में दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने में जीएटीएस-1 ( 2009-10) में 4.7 प्रतिशत से बढकर जीएटीएस-2 ( 2016-17) में 8.7 प्रतिशत दर्ज किया गया है। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर चालानी करने के लिए सभी विभागों के कार्यालयों में नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जी एस ठाकुर एवं नोडल अधिकारी डॉ आर के खण्डेलवाल के दिशा निर्देशानुसार आज नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी को धूम्रपान निषेध क्षेत्र, तम्बाकू मुक्त संस्था/ परिसर सम्बन्धी पोस्टर भी प्रदान किये गए । इस संबंध में आयुक्त ने भिलाई शहर के सभी मुख्य चौक-चौराहों में तम्बाकू निषेध सम्बन्धी जन जागरूकता संदेश पोस्टर चस्पा करने के निर्देश दिए ।